बीपीएससी 26/2023 के परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के शामिल होने एवं मेरिट में आने के उद्देश्य:
1. 80% नियोजित शिक्षक सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट का प्रदर्शन, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए परीक्षा में शामिल हुए।
2. 15% नियोजित शिक्षक एवं शिक्षिका अपने घर या ससुराल के नजदीक स्थानांतरण के लिए परीक्षा में शामिल हुए।
3. मात्र 5% शिक्षक अपने गृह जिला स्थानांतरण के लिए परीक्षा में शामिल हुए।
फ्रेश न्यू शिक्षक अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि-
- नियोजित शिक्षक को अपने च्वाइस के विद्यालय में ही पदस्थापित कर राज्यकर्मी का दर्जा बहाल करें।
- नियोजित शिक्षक को हटाकर शेष पदों पर बेरोजगार नए शिक्षक अभ्यर्थी का चयन करें।
- कार्यरत को ही नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगारी दूर नहीं होगा।
परीक्षा परिणाम मेरिट में आने के बाद का चिंता/उलझन:
1. 60% शिक्षकों को अपने घर के नजदीक जहां पदस्थापित थे उससे कहीं दूर के विद्यालय में पदस्थापन होने की अधिक संभावना बनी हुई है।
2. 30% शिक्षकों को अपने गृह जिला को छोड़कर दूसरा जिला आवंटित कर दिया गया है।
3. 10% नियोजित शिक्षक अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं जैसे अपने पद से ऊपर के पद पर चयन या अपने गृह जिला का आवंटन।
बीपीएससी ट्री मेरिट नियोजित शिक्षकों की है मुख्य मांग:
- सेवा निरंतरता
- वेतन संरक्षण
- वरीयता
- विशिष्ट शिक्षक नियमावली के समरूप मिले समान ग्रेड के चयन पर लाभ।
शिक्षा विभाग के अधिसूचना 743, दिनांक 10/04/2023 के कंडिका 8 एवं बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/2023
• बीपीएससी द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा में मेरिट कटऑफ प्राप्त करने वाले पंचायतीराज अंतर्गत कार्यरत हजारों नियोजित शिक्षक को कई समस्याएं/उलझन/चिंताएं बनी हुई है। जिन पर विभाग द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
इनमें से कुछ समस्याएं नीचे दी गई हैं :-
(1) मेरिट में शामिल नियोजित शिक्षकों को विद्यालय चयन, वरीयता, पूर्व कार्यानुभव (सेवा निरंतरता) को नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा की विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप 2023 के कंडिका 8.1 में है।
(2) नियोजित शिक्षकों से सर्वप्रथम चॉइस लेकर उन्हें विद्यालय आवंटित करने के बाद शेष पदों को बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों से भरना चाहिए।
(3) विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के बिंदु 8.1 पर सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण, पूर्व के सेवा निरंतरता देने का जिक्र किया हुआ है। विशिष्ठ शिक्षक नियमावली के तहत समान ग्रेड में रहने पर भी जिला संवर्ग का विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी सेवा निरंतरता का लाभ स्वत: हीं सभी नियोजित को मिलेगा। इसे विद्यालय अध्यापक में भी लागू किया जाना चाहिए।
(4). BPSC परीक्षा परिणाम मेरिट लिस्ट में शामिल सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ देने पर सरकार को कोई अतिरिक्त आर्थिक घाटा नहीं उठाना पड़ रहा है।
(5). बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना पत्रांक-1718, दिनांक 01-08-2023 के तहत केवल उच्च ग्रेड में योगदान करने वाले हीं वेतन संरक्षण का लाभ मिलने का जिक्र है। समान पद या ग्रेड पर नियुक्त होने वाले के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
(6). BPSC परीक्षा परिणाम मेरिट लिस्ट में शामिल सभी नियोजित शिक्षकों को समान ग्रेड में योगदान करने पर भी वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता एवं चॉइस के विद्यालय का लाभ देने से संबंधित स्पष्ट निदेश जारी किया जाना चाहिए।
(7). यदि कोर्ट के किसी आदेश से परिणाम प्रभावित होता है तो पूर्व के अपने मूल विद्यालय में ही सेवा देते रहेंगे। नियोजित शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी किया जाना चाहिए।
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