नियोजित शिक्षक हो जायेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 के प्रारूप

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप 2023 पर सुझाव की मांग की है। नियमावली प्रारूप 2023 में क्या है खास संक्षिप्त में नीचे पढ़ें - (PDF नियमावली पेज में सबसे नीचे है)

  • नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा के लिए देना होगा विभागीय सक्षमता परीक्षा।
  • तीन बार में पास नही होने पर हटाया जाएगा नॉकरी से ।
  • पूरा ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने किया सार्वजनिक

विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को संक्षिप्त में समझिये

विशिष्ट शिक्षक, एक नया अवतार।।
-- इसे ऐसे समझें
पहले स्पेलेंडर->फिर स्पेलेंडर प्लस->फिर स्पेलेंडर प्रो->अब सुपर स्पेलेंडर। 
चेचिस और इंजन वही है सिर्फ नाम नया है। 
यानि बौआ, नुनू, सुग्गा

  1. ● सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है।
  2. ● बीपीएससी परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का कोई जिक्र नहीं है।
  3. ● सक्षमता परीक्षा लेकर सिर्फ विद्यालय अध्यापक के बराबर लाया जाएगा परन्तु विद्यालय अध्यापक नहीं बनाया जाएगा।
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  5. ● सक्षमता परीक्षा लगातार तीन बार फेल होने की स्थिति में आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे।
  6. ● मतलब बहुतों को नौकरी से बाहर जाने का रास्ता भी खोल दिया गया है।
  7. ● अगर परीक्षा दक्षता टाइप का नही हुआ तो। कुल मिलाकर फिल्ट्रेशन की बात सही।
  8. ● पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा मतलब वर्तमान में प्राप्त वेतन के  अनुरूप वाले पे मैट्रिक्स में जाएंगे न की इंडेक्स के अनुरूप।
  9. ● जिला स्थानांतरण के साथ अंतर जिला स्थानांतरण मिलेगा जिसका आप दो बार लाभ ले सकते हैं।
  10. ● नियोजन इकाई से बाहर आते ही कई अनुशासनिक करवाई के जद में आएंगे। कुल मिलाकर सीधे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अधीन हो जाएंगे।
  11. ● स्नातक ग्रेड के मिडिल स्कूल शिक्षक और +2 शिक्षक पूरी तरह से ठगे गए। उनको पे प्रोटेक्शन से कोई विशेष लाभ नहीं।
  12. ● स्नातक ग्रेड के शिक्षक हाइस्कूल के शिक्षक के बराबर थे पर अब हाइस्कूल के शिक्षक स्नातक ग्रेड के होते हुए भी मिडिल स्कूल के शिक्षक से अधिक मूल वेतन पर चले जायेंगे। वर्तमान दोनों एक इंडेक्स और और लेवल में थे। मतलब हाई स्कूल वाले को फायदा होगा पर मिडिल स्कूल के स्नातक ग्रेड को नहीं।
  13. ● आसान भाषा में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक को दो लाभ एक साथ मिलेगा। पद प्रोन्नति और वेतन प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
  14. ● पे प्रोटेक्शन में उनको वर्तमान में मिल रहे वेतन के अनुरूप वाले मैट्रिक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इंडेक्स और लेवल के अनुरूप नही।
  15. ● प्रोन्नति का मामला बस छलावा मात्र है। प्रोन्नति की गारंटी नहीं। मतलब जगह मिलने पर पास दिया जाएगा।
  16. ● राज्यकर्मी को देय सुविधा से एकबार पुनः नियोजित शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है।
  17. ● मूलरुप से केवल स्थानांतरण और अनुकंपा की सुविधा को नये रुप में जोड़ा गया है और वो भी तब जब आप सक्षमता परीक्षा को पास कर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं।
  18. ●  किसी भी विशिष्ट शिक्षक को राज्यकर्मी को देय सुविधा यथा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, संचित अवकाश, बीमा , पेंशन आदि किसी भी प्रकार की सुविधा देय नहीं है।
  19.  जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा दिए हैं उनके लिए कोई जिक्र नहीं है।
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विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप PDF 👈

सभी शिक्षक/संघ सक्षमता परीक्षा/विशिष्ट शिक्षक के विरूद्ध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी 
directorse.edu@gmail.com पर 17/10/2023 तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करें।

विशिष्ट शिक्षक वेतन विवरणी


Special teacher

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5 Comments

Thanks for your best idea after moderation comment published here.

  1. Anonymous17:26

    बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023

    -: निम्नलिखित सुझाव है:-

    01. विशिष्ट शब्द को विलोपित किया जाय ।

    02. नियमावली में सेवा से हटाने की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।

    03. NPS एवं EL का लाभ दिया जाय।

    04.नियमावली में स्पष्ट रूप से राज्यकर्मी शब्द का उल्लेख हो।

    05. इस नियमावली के प्रभाव में आने के दिन से सभी तरह के नियोजित शिक्षक सेवाशर्त नियमावली को समाप्त किया जाए।

    06. बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, बीपीएससी प्रधानाध्यापक नियमावली, बीपीएससी प्रधान शिक्षक नियमावली उपरोक्त सभी 4 नियमावली को एक नियमावली में समाहित किया जाए।

    07. एक नियमावली हो जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मिडिल, प्राथमिक शिक्षकों का अपने संवर्ग में जिला स्तर की वरीयता निर्धारित किया जाए।

    08. लंबा चौड़ा कार्रवाई का बिंदु हटाया जाए। सीधे बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 को आधार बनाया जाय।

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    1. Anonymous07:07

      सभी शिक्षकों एवम पुस्तकालय अध्यक्षों को बिना शर्त राज्यकर्मी घोषित किया जाय क्योंकि इनलोगो का सेवा काल बहुत लम्बा हो गया है और सभी लोग दक्षता परीक्षा पास है

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  2. Anonymous15:04

    बिना परीक्षा लिए हुए बिना कोई शर्त किसी भाई बहन को नहीं निकल जाए और सभी को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए

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  3. Anonymous09:51

    Jab age hi nahi bacha hai to kaise exam denge kuchh din retaire honge aur usme bhi exam de ye to aap hume aur humare bachho ko andhkaar me dalne ki sajish hai

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  4. Anonymous10:13

    Saman kamKsK sa betan koi विभागीय जांच रीक्षा nhiन

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