नियोजित शिक्षक हो जायेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 के प्रारूप

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप 2023 पर सुझाव की मांग की है। नियमावली प्रारूप 2023 में क्या है खास संक्षिप्त में नीचे पढ़ें - (PDF नियमावली पेज में सबसे नीचे है)

  • नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा के लिए देना होगा विभागीय सक्षमता परीक्षा।
  • तीन बार में पास नही होने पर हटाया जाएगा नॉकरी से ।
  • पूरा ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने किया सार्वजनिक

विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को संक्षिप्त में समझिये

विशिष्ट शिक्षक, एक नया अवतार।।
-- इसे ऐसे समझें
पहले स्पेलेंडर->फिर स्पेलेंडर प्लस->फिर स्पेलेंडर प्रो->अब सुपर स्पेलेंडर। 
चेचिस और इंजन वही है सिर्फ नाम नया है। 
यानि बौआ, नुनू, सुग्गा

  1. ● सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है।
  2. ● बीपीएससी परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का कोई जिक्र नहीं है।
  3. ● सक्षमता परीक्षा लेकर सिर्फ विद्यालय अध्यापक के बराबर लाया जाएगा परन्तु विद्यालय अध्यापक नहीं बनाया जाएगा।
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  5. ● सक्षमता परीक्षा लगातार तीन बार फेल होने की स्थिति में आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे।
  6. ● मतलब बहुतों को नौकरी से बाहर जाने का रास्ता भी खोल दिया गया है।
  7. ● अगर परीक्षा दक्षता टाइप का नही हुआ तो। कुल मिलाकर फिल्ट्रेशन की बात सही।
  8. ● पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा मतलब वर्तमान में प्राप्त वेतन के  अनुरूप वाले पे मैट्रिक्स में जाएंगे न की इंडेक्स के अनुरूप।
  9. ● जिला स्थानांतरण के साथ अंतर जिला स्थानांतरण मिलेगा जिसका आप दो बार लाभ ले सकते हैं।
  10. ● नियोजन इकाई से बाहर आते ही कई अनुशासनिक करवाई के जद में आएंगे। कुल मिलाकर सीधे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अधीन हो जाएंगे।
  11. ● स्नातक ग्रेड के मिडिल स्कूल शिक्षक और +2 शिक्षक पूरी तरह से ठगे गए। उनको पे प्रोटेक्शन से कोई विशेष लाभ नहीं।
  12. ● स्नातक ग्रेड के शिक्षक हाइस्कूल के शिक्षक के बराबर थे पर अब हाइस्कूल के शिक्षक स्नातक ग्रेड के होते हुए भी मिडिल स्कूल के शिक्षक से अधिक मूल वेतन पर चले जायेंगे। वर्तमान दोनों एक इंडेक्स और और लेवल में थे। मतलब हाई स्कूल वाले को फायदा होगा पर मिडिल स्कूल के स्नातक ग्रेड को नहीं।
  13. ● आसान भाषा में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक को दो लाभ एक साथ मिलेगा। पद प्रोन्नति और वेतन प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
  14. ● पे प्रोटेक्शन में उनको वर्तमान में मिल रहे वेतन के अनुरूप वाले मैट्रिक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इंडेक्स और लेवल के अनुरूप नही।
  15. ● प्रोन्नति का मामला बस छलावा मात्र है। प्रोन्नति की गारंटी नहीं। मतलब जगह मिलने पर पास दिया जाएगा।
  16. ● राज्यकर्मी को देय सुविधा से एकबार पुनः नियोजित शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है।
  17. ● मूलरुप से केवल स्थानांतरण और अनुकंपा की सुविधा को नये रुप में जोड़ा गया है और वो भी तब जब आप सक्षमता परीक्षा को पास कर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं।
  18. ●  किसी भी विशिष्ट शिक्षक को राज्यकर्मी को देय सुविधा यथा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, संचित अवकाश, बीमा , पेंशन आदि किसी भी प्रकार की सुविधा देय नहीं है।
  19. ● जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा दिए हैं उनके लिए कोई जिक्र नहीं है।
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विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रारूप PDF 👈

सभी शिक्षक/संघ सक्षमता परीक्षा/विशिष्ट शिक्षक के विरूद्ध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी 
directorse.edu@gmail.com पर 17/10/2023 तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करें।

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